पटना | बिजनेस / यूटिलिटी डेस्क | अपडेट: 4 मार्च 2026
अगर आप बिहार के निवासी हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। खास बात यह है कि इस राशि का 50% यानी ₹5 लाख सरकार की ओर से अनुदान (Grant) के रूप में मिलता है और बाकी राशि बिना ब्याज के चुकानी होती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन को कम करना है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों को अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
- व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की सहायता
- ₹5 लाख तक अनुदान (लौटाने की जरूरत नहीं)
- बाकी ₹5 लाख बिना ब्याज के लौटाने होंगे
- युवा उद्यमी श्रेणी में 1% ब्याज लागू
योजना की प्रमुख श्रेणियां
बिहार सरकार ने इस योजना को विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है:
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना
इन श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 58 प्रकार के व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाती है।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं / ITI / पॉलिटेक्निक
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच
- स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा हो
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
- सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति
- मासिक आय ₹15,000 से अधिक होने पर
- पहले से PMEGP, मुद्रा लोन या अन्य सरकारी लोन योजना का लाभ लेने वाले
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि
- राशन दुकान या सरकारी डीलरशिप धारक
कितनी किस्तों में मिलेगा पैसा?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पैसा तीन चरणों में दिया जाता है:
- पहली किस्त: ट्रेनिंग के बाद व्यवसाय शुरू करने के लिए
- दूसरी किस्त: उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद
- तीसरी किस्त: पहले दो चरणों के 90% खर्च के बाद
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- https://udyami.bihar.gov.in
- नई रजिस्ट्रेशन करें
- आवेदन फॉर्म भरें
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
जरूरी दस्तावेज
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
लोन कैसे चुकाना होगा?
इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की अदायगी अंतिम किस्त मिलने के लगभग 12 महीने बाद शुरू होती है। लाभार्थी को यह राशि 84 आसान EMI में चुकानी होती है।
चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
- जिलावार लक्ष्य तय किया जाता है
- ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं
- कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से चयन होता है
- दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम सूची जारी होती है
FAQs
क्या इस योजना में कोई गारंटी देनी होती है?
नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।
क्या पहले से चल रहे बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है?
नहीं, यह योजना केवल नए व्यवसाय शुरू करने के लिए है।
आवेदन शुल्क कितना है?
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त है।
नोट: योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6214 पर संपर्क किया जा सकता है।
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